जिले की त्योंथर तहसील अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्योंथर पीके पांडे के कार्यालय में पदस्थ रीडर ज्ञानेन्द साकेत द्वारा फर्जी तरीके से बिना जमानतदार के मुवक्किल को जमानत दे दी गई। जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फर्जी तरीके से किस आधार पर जमानत दे दी गई, यह तो एक जांच का विषय है और कंप्यूटर खसरा में भी अंकित हो गया है, जिसका प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक 011 3RD 09 -APP-14531298 जमानत राशि 500000 दिनांक 24 जुलाई 2022 दर्ज है, देखने वाली बात यह है कि आवेदक रघुवंश सिंह तनय ऋषिराज सिंह निवासी कोनिया खुर्द के खसरे में फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है। जबकि यह जमानत लेने के लिए उपरोक्त कार्यालय में मौजूद ही नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी जमानत में फर्जी तरीके से बंधक बना दी गई। ऐसा फर्जीवाड़ा किया गया है जिसकी जांच उच्च स्तरीय तरीके से की जानी चाहिए एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित हो। देखने वाली बात यह होगी। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आंख मूंदकर उपरोक्त प्रकरण में कैसे हस्ताक्षर किए गए यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट