खखरेरू /फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों कबरे गांव में प्रतिबंध नीम के पेड़ों को लकड़ी ठेकेदारों के द्वारा काटा गया था जिसको वन विभाग ने संज्ञान में लेकर चार लकड़ी ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया है प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के हकीमपुर खंतवा निवासी नौशाद उर्फ खलीफा पुत्र अज्ञात व तीन अज्ञात ठेकेदारों के विरुद्ध वन विभाग ने वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा (4) धारा ( 10) उत्तर प्रदेश इमरती वन एवं उपज अधिनियम की नियमावली 1978 की धारा 3 व धारा 28 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है वन क्षेत्र अधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि हरे वृक्षों को काटने वालों को किसी भी दशा में बक्सा नहीं जाएगा और वन विभाग लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करता रहेगा वन विभाग की कार्यवाही से क्षेत्र के वन माफिया के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया